• About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Bharatmajha
  • Home
  • क्राइम
  • शेयर बाजार
  • धर्म
  • राजनीती
  • सिनेमा
  • लाइफस्टाइल
  • स्पोर्ट्स
  • विडियो
No Result
View All Result
  • Home
  • क्राइम
  • शेयर बाजार
  • धर्म
  • राजनीती
  • सिनेमा
  • लाइफस्टाइल
  • स्पोर्ट्स
  • विडियो
No Result
View All Result
Bharatmajha
No Result
View All Result
Home सिनेमा

137 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को बेल दी

bharatmajha by bharatmajha
January 22, 2021
in सिनेमा
0
137 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को बेल दी
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी है.

सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले (Sandalwood Drugs Racket Case) में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी (Ragini Dwivedi) को गुरुवार को जमानत दे दी. 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी अब खुली हवा में सांस ले सकेंगी.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    January 21, 2021, 5:40 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले (Sandalwood Drugs Racket Case) में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी (Ragini Dwivedi) को गुरुवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने मामले में एक्ट्रेस और अन्य को जमानत नहीं देने से संबंधित कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल 3 नवंबर के फैसले को रद्द कर दिया. 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी अब खुली हवा में सांस ले सकेंगी.

ड्रग्स पर रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान द्विवेदी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मामले में एक्ट्रेस जेल में हैं, जबकि तीन अन्य सह आरोपी जमानत पर बाहर हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल दो सितंबर को द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई.

उन्होंने मामले से जुड़े कई कानूनों का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की रिक्वेस्ट की. अभियोजन एजेंसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला निजी तौर पर ड्रग्स के सेवन का नहीं है, बल्कि द्विवेदी ने विभिन्न स्थानों पर ‘रेव पार्टी’ आयोजित की और उनमें ड्रग्स की आपूर्ति की. उन्होंने कहा कि सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की गई और मूत्र के नमूने के बजाए पानी का नमूना दिया गया.

पीठ ने कहा कि मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया अगर सारे अपराध साबित होते हैं तो धारा 27 ए के तहत ड्रग्स के सेवन के लिए एक साल या छह महीने की सजा का प्रावधान है. पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें जमानत मिलनी चाहिए और ‘हम उन्हें जमानत देंगे और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर रहे हैं.’कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को ड्रग्स मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि 11 दिसंबर को हाईकोर्ट से गलरानी को जमानत मिल गई. कर्नाटक पुलिस ने मामले में पिछले साल सितंबर में द्विवेदी, गलरानी एवं अन्य को गिरफ्तार किया था.




Source link

Previous Post

भारत में हिट रहीं बॉलीवुड की 11 फिल्में, लेकिन विदेशों में कर दी गई थीं बैन

Next Post

Umpires offered us option to leave Sydney Test midway after racial abuse from crowd reveals Siraj – नस्लीय टिप्पणी के बाद अंपायरों ने सिडनी टेस्ट बीच में छोड़ने का विकल्प दिया था: मोहम्मद सिराज

Next Post
Umpires offered us option to leave Sydney Test midway after racial abuse from crowd reveals Siraj – नस्लीय टिप्पणी के बाद अंपायरों ने सिडनी टेस्ट बीच में छोड़ने का विकल्प दिया था: मोहम्मद सिराज

Umpires offered us option to leave Sydney Test midway after racial abuse from crowd reveals Siraj - नस्लीय टिप्पणी के बाद अंपायरों ने सिडनी टेस्ट बीच में छोड़ने का विकल्प दिया था: मोहम्मद सिराज

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Copyright 2020 Bharat Majha - Designed by Traffic Tail

No Result
View All Result
  • Home
  • क्राइम
  • शेयर बाजार
  • धर्म
  • राजनीती
  • सिनेमा
  • लाइफस्टाइल
  • स्पोर्ट्स
  • विडियो

Copyright 2020 Bharat Majha - Designed by Traffic Tail

WhatsApp us

x

More Information