मुंबई: लॉकडाउन में प्रवासियों की मदद करने के बाद से ही लगातार जरूरतमंदों की ओर हाथ बढ़ा रहे सोनू सूद (Sonu Sood) को एक बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में सूद की याचिका को खारिज कर दिया है. सूद ने बीएमसी (BMC) के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका खारिज होने के कारण अब बीएमसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
सूद को कहा था आदतन अपराधी
अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) पर BMC ने 6 मंजिला इमारत को होटल में बदलने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा था. साथ ही इस मामले में बीएमसी ने अभिनेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में अपने हलफनामे में कहा था कि याचिकाकर्ता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं. वह अवैध तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने जरूरी अनुमतियां लिये बगैर बिल्डिंग के उस हिस्से पर फिर से निर्माण कराया, जिसे ध्वस्त कर दिया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिल्डिंग के तोड़े जाने को लेकर तलवार लटकने लगी है.
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कोर्ट ने दी थी अंतरिम राहत
इससे पहले 11 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 जनवरी तक के लिए सोनू सूद (Sonu Sood) को अंतरिम राहत दी थी. साथ ही तब तक के लिए प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.
इस मामले में सोनू सूद (Sonu Sood) पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं. उन्होंने कहा था कि उन्होंने बिल्डिंग (Building) में बदलाव करने के लिए बीएमसी से इजाजत ली थी. केवल एक अनुमति मिलने का वे इंतजार कर रहे थे, जो कि उन्हें कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मिलनी थी. सूद ने यह भी कहा था कि उन्होंने हमेशा से कानून का पालन किया.
बता दें कि जिस बिल्डिंग को लेकर अभिनेता पर आरोप लगे हैं, उसका इस्तेमाल महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रहने के लिए किया गया था.
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